आरबीआई ने निकाला सिक्कों के लिए नया नियम बैंकों को लगाई फटकार


भारत में सोशल मीडिया और जनता की ताकत के बदौलत ही आरबीआई ने सिक्कों के लिए बैंकों को फटकार लगाई है।रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को चेतावनी दी है कि वह सिक्के लेने से मना नहीं कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से आम आदमियों में यही परेशानी थी कि कुछ ₹10 के सिक्के या कुछ और सिक्के नकली है जिस कारण बैंक और दुकानदार उन्हें लेने से मना कर रहे हैं इससे आम आदमी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी नोटबंदी के कारण एक तो नोटों की कमी थी दूसरी ओर सिक्के न तो बैंक ले रहा है और ना ही कोई दुकानदार लेने के लिए हामी भर रहा है।अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को स्पष्ट कर दिया है कि वह दीवार पर चस्पा करके रखेंगे की सिक्के स्वीकार किए जाते हैं।

क्या है सिक्कों के लिए नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिक्कों के लिए नियम के अनुसार सभी बैंकों कटे फटे पुराने या गंदे नोट स्वीकार करने के लिए बाध्य है। बैंक में एक खाता धारक हर रोज ₹ तक के ₹1 के 1000 तक के सिक्के और 50 पैसे के ₹10 तक के सिक्के जमा कर सकता है।

ग्राहकों और दुकानदारों में होता था झगड़ा

जब से नोटबंदी हुई है तब से कई बार यह अफवाह है बाजार में फैली है कि कई ₹10 के सिक्के नकली हैं इस पर कई दुकानदार और ग्राहक को ने इन सिक्कों को लेने से इंकार कर दिया है।कई बार दुकानदारों और ग्राहकों को भी इससे नुकसान होता था इससे वे आपस में लड़ते रहते थे |

रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी बैंक सिक्के लेने से या कटे फटे पुराने नोट लेने या गंदे नोट लेने से मना करता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी यह नियम के खिलाफ होगा।
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